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Thursday, August 19, 2021

Muharram पर जुलूस निकालने की High Court ने दी सशर्त अनुमति

 

देशभर में कल Muharram का त्यौहार मनाया जाएगा। Coronavirus के ख़तरे को देखते हुए इस साल भी कोई त्यौहार पहले की तरह नहीं मनाया जा रहा है। Bombay High Court ने दक्षिण मुंबई में Muharram पर ताज़िया जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है।

Bombay High Court ने अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार को चार बजे से लेकर शाम के सात बजे तक ये जुलूस निकाला जा सकता है। दक्षिण मुंबई के एक धार्मिक संगठन, ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फुज-ए-हुसैनियत ने Muharram पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति को लेकर High Court में याचिका दी थी।

जानें, Muharram पर किस बात की मिली अनुमति

जस्टिस केके तातेड़ और जस्टिस पीके चव्हाण की पीठ ने इस याचिका के जवाब में ये आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, इस जुलूस में सात ट्रकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर ट्रक में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को मिलाकर केवल 15 लोग बैठ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि, इन 7 ट्रकों में लोगों की कुल संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही ताजिए की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि हर एक ट्रक में अलम की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जुलूस के दौरान किसी भी तरह का संगीत बजाने के लिए किसी म्यूज़िक बैंड को इसके साथ चलने की इजाजत नहीं होगी।

High Court ने आदेश दिया कि, जुलूस में जो भी लोग शामिल होंगे उनकी पूरी जानकारी सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस उपयुक्त को 19 अगस्त की दोपहर तक देनी होगी।

High Court ने कहा कि, जो भी लोग इस जुलूस में शामिल होंगे उन सभी को Covid Vaccine की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। साथ ही इन सभी को Vaccine की दूसरी डोज लगाए 14 दिन से अधिक का वक्त हो चुका हो। साथ ही High Court ने मजगांव स्थित कब्रिस्तान में जुलूस में शामिल 100 लोगों में से केवल 25 को ही प्रवेश की अनुमति दी है। साथ ही जुलूस के दौरान लोगों को ट्रकों के पीछे सड़क पर ना चलने की सख्त हिदायत दी है। Read more 


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