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Thursday, July 22, 2021

Jammu-Kashmir की महिला से शादी करने वाले बाहरी भी माने जाएंगे निवासी

 

आप भी Jammu-Kashmir के निवासी बनना चाहते हैं तो वहां की महिला से शादी कर लीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि Jammu-Kashmir सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया और ऐलान किया है।

Jammu-Kashmir में अब राज्य की महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी निवासी माने जाएंगे। Jammu-Kashmir सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए ये ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी Residence Certificate जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही Residence Certificate की प्राप्ति के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था।

सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश जीएडी के आयुक्त/सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी किया है। बता दें कि अब तक केवल राज्य की महिलाओं को ही यहां का स्टेट सब्जेक्ट मानकर डोमिसाइल दिया जाता था।

Jammu-Kashmir के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार की इस घोषणा के साथ Jammu-Kashmir की निवासी महिला के पति को Residence Certificate के लिये पात्र माना जाएगा।

Jammu-Kashmir के Residence Certificate (प्रक्रिया) नियम, 2020 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़े जाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश की निवासी महिला का जीवनसाथी कुछ संबंधित दस्तावेज जमा कर Residence Certificate प्राप्त कर सकता है। जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होगी, उनमें जीवनसाथी का Residence Certificate और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। Read more 

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